लखनऊ हाईकोर्ट

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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ प्रभात गुप्ता हत्याकांड में दाखिल मृतक के पिता संतोष गुप्ता की पुनरीक्षण याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने दिया।

इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि याची संतोष गुप्ता की मृत्यु वर्ष 2005 में ही हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में दोषमुक्ति के लिए अपील के माध्यम से चुनौती भी पेश की गयी है। ऐसे में पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए याची के कानूनी वारिस को सरकार की अपील में सुनवाई का अवसर देना उचित होगा।

इसके लिए कोर्ट ने सरकार की अपील में प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता की ओर से उनके वकील के दाखिल वकालतनामा को भी रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दिया है। इस मामले में सरकार की ओर से दाखिल अपील पर कोर्ट में सोमवार से प्रतिदिन चल रही सुनवाई में अभियोजन की तरफ से राज्य सरकार के अधिवक्ता बहस कर रहे हैं। मामले की सुनवाई गुरुवार को भी होगी।



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