Gang rape accused get life imprisonment in district court in Lucknow.

– फोटो : सोशल मीडिया

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ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही युवती से लूटपाट के बाद गैंगरेप के आरोपी आकाश द्विवेदी और इमरान मुस्तफा को जिला जज कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज संजय शंकर पांडेय ने दोनों पर अलग-अलग 1.07 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसकी पूरी रकम पीड़िता को दिए जाने की बात कहते हुए कोर्ट ने कहा, दोनों आरोपियों ने जिन परिस्थितियों में ऐसा गंभीर अपराध किया है, उसमें इन्हें अधिकतम दंड ही दिया जाना उचित है।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौजूद अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी और मोहम्मद सहीम ने बताया कि मामले की रिपोर्ट गोमती नगर के विभूतिखंड थाने में दर्ज कराई गई थी। इसमें पीड़िता ने बताया कि वह चिनहट फायर स्टेशन के पास ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। 15 अक्तूबर 2022 को वह ट्यूशन पढ़ाकर शाम करीब पौने सात बजे घर के लिए निकली थी। फायर स्टेशन के पास एक ऑटोवाला आया और चारबाग ले चलने की बात कही।

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ऑटो में एक लड़का पहले से बैठा था। कुछ दूर जाने के बाद ऑटो गलत दिशा में जाने लगा तो युवती ने शोर मचा कर ऑटो रुकवाने की कोशिश की। इसके बाद चालक ऑटो को सुनसान जगह ले गया। यहां दोनों आरोपियों ने लूटपाट के बाद युवती से गैंगरेप किया और फिर सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उसे हुसड़िया चौराहे के पास ऑटो से बाहर फेंककर भाग गए।

पीड़िता ने किसी तरह 112 नंबर पर डायल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस की विवेचना में दोनों आरोपी इमरान मुस्तफा और आकाश द्विवेदी पकड़े गए।



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