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नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन का मौका 11 से 17 मार्च के बीच मिलेगा। मतदाता अपने मतदान केंद्र पर इसके लिए संपर्क करें। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या अधिक आयु पूर्ण करने वाले अर्ह युवा मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकेंगे। मतदान केंद्र पर पुनरीक्षण कार्य के लिए नियुक्त बीएलओ 10 मार्च से 17 मार्च तक रोजाना सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने इस संबंध में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का प्रकाशन 10 मार्च 2023 को मतदान केंद्रों पर होगा। इसी सूची पर दावे, आपत्तियां की जा सकेंगी। दावे व आपत्तियों का निस्तारण 18 से 22 मार्च तक होगा। बाद में अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची का जनसामान्य के लिए प्रकाशन 1 अप्रैल 2023 को किया जाएगा।
गंगवार ने इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को हुई बैठक में कहा कि पुनरीक्षण कार्य में कोई ढिलाई न हो। पिछले पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाताओं के नाम गायब हो जाने, किसी अन्य वार्ड में स्थानांतरित हो जाने, किसी कारण से मतदाता सूची में नाम न जुड़ पाने जैसी शिकायतों पर इस बार विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
पुनरीक्षण कार्य के लिए नियुक्त बीएलओ / पर्यवेक्षकों की बैठक सभी जोनों पर व तहसील/नगर पंचायतों पर करके प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी कहा गया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर नगर आयुक्त, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।