रायबरेली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने करीब 10 साल पुराने एक मुकदमे में माउंटेन ड्यू पेय के निर्माता पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर देहात को दोषी करार देते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

आयोग ने माना कि पेय की बोतल में दूषित तत्व था, इसी कारण ग्राहक माउंटेन ड्यू पीने के बाद बीमार हुआ। आयोग ने पेय के निर्माता को 45 दिन में जुर्माने की धनराशि देने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

खीरों रोड सेमरी निवासी धीरेंद्र पाल सिंह ने 29 अप्रैल 2010 को सरेनी रोड पर सेमरी स्थित बजरंगी की दुकान से माउंटेन ड्यू की बोतल खरीदी थी। आरोप है कि पेय पदार्थ पीने के बाद उसके पेट में दर्द हुआ। रायबरेली में चिकित्सक ने पेय पदार्थ न पीने की सलाह दी।

घर आकर माउंटेन ड्यू की बोतल को फ्रिज से निकालकर देखा तो उसमें दूषित तत्व तैर रहा था। पेट के इलाज में करीब दो लाख रुपये खर्च करना पड़ा। इसकी शिकायत दुकानदार और लालगंज के एजेंसी संचालक से की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।

इसके बाद धीरेंद्र ने 25 अप्रैल 2012 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर कर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। मुकदमे की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष मदन लाल निगम और सदस्य सुनीता मिश्रा ने माउंटेन ड्यू पेय के निर्माता पेप्सिको इंडिया होल्डिंग कानपुर देहात को आंशिक रूप से दोषी ठहराते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने पीड़ित को 45 दिन में भुगतान न करने पर निर्माता को सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी देने का आदेश दिया है।



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